कैराना के चर्चित वलीमा भोज में कथित रूप से गोमांस परोसे जाने के मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने चार आरोपियों की जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख निर्धारित की है, जबकि आरोपी जुल्फुकार की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि 18 जून की रात पुलिस ने गांव खुरगान में यमुना किनारे गौकशी की सूचना पर छापा मारकर गोवंश के अवशेष बरामद किए थे। इसके बाद कैराना के मोहल्ला रेतावाला स्थित मुगल गार्डन में चल रहे वलीमा समारोह में भी छापा मारा गया, जहां कथित रूप से गोमांस से भोजन तैयार किए जाने का आरोप है। पुलिस ने मौके से दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान को गिरफ्तार किया था। बाद में दूल्हे के पिता फुरकान और मुगल गार्डन संचालक अनीस अहमद सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में पुलिस अब तक दूल्हे, उसके पिता, मुगल गार्डन संचालक और हलवाई समेत नौ आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि चार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फुरकान, अनीस अहमद, हलवाई खलील फरीदी, अशवाक और जुल्फुकार की जमानत याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई जारी है।
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