कथित धर्मांतरण मामले में चांदनी कुरैशी और पिता इस्लाम को जमानत


शामली। जिले के चर्चित कथित धर्मांतरण मामले में शुक्रवार को नया घटनाक्रम सामने आया। मामले में आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम को कैराना न्यायालय से जमानत मिल गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। करीब एक माह से न्यायिक हिरासत में रहने के बाद दोनों को राहत मिली है।


यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब शामली निवासी आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनके बेटे को प्रेम संबंधों के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। शिकायत में दावा किया गया कि आयुष का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम मोहम्मद अली रखा गया।


मामला सामने आने के बाद जिले में कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बाद में आयुष मलिक ने सार्वजनिक रूप से दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की बात कही थी।


देवराज मलिक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


अब कैराना न्यायालय से चांदनी कुरैशी और इस्लाम को जमानत मिलने के बाद मामला फिर चर्चा में है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी और अंतिम निर्णय अदालत उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर करेगी। पुलिस और अभियोजन पक्ष भी आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखेंगे।