महंगाई से राहत: GST में बड़ा बदलाव, लग्ज़री आइटम्स पर 40% टैक्स

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महंगाई से राहत: GST में बड़ा बदलाव, लग्ज़री आइटम्स पर 40% टैक्स

ब्रेकिंग न्यूज: महंगाई से राहत – GST में बड़ा बदलाव, लग्ज़री आइटम्स पर 40% टैक्स!

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने GST ढांचे को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और नई दरें 5% और 18% तय की गई हैं। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगी।

क्या होगा सस्ता?

नई टैक्स दरों के बाद रोज़मर्रा की ज़रूरत की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इनमें शामिल हैं:

  • मक्खन, दूध, पीने का पानी
  • जूस, सूखे मेवे, नमकीन
  • जूते और कपड़े
  • दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट
  • साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट
  • सीमेंट, पेंट और टाइल्स
  • बिस्कुट और मोबाइल फोन
  • वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर
  • बाइक और कारें

किस पर बढ़ेगा टैक्स?

सरकार ने लग्ज़री और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इनमें शामिल हैं:

  • तंबाकू और सिगरेट
  • शराब
  • ऑनलाइन गेमिंग
  • सॉफ्ट ड्रिंक
  • लग्ज़री कारें

नया GST ढांचा कब लागू होगा?

यह नया GST ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी और लग्ज़री उपभोग पर अंकुश लगेगा।


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